खनन पट्टाधारी द्वारिका गुप्ता पर बेनामी संपत्ति व सरकारी गबन का आरोप

खनन पट्टाधारी द्वारिका गुप्ता पर बेनामी संपत्ति व सरकारी गबन का आरोप, ट्रिब्यूनल में अपील भी खारिज
सक्ती जिले में डोलोमाइट उत्खनन का पट्टा रखने वाले द्वारिका प्रसाद गुप्ता पर बेनामी संपत्ति खरीदने और शासकीय राशि के गबन का गंभीर आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार, द्वारिका गुप्ता ने ग्राम डूमरपारा, लोहाराकोट में खनिज पट्टा मिलने के बाद सक्ती, जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले में 2 व्यक्तियों के नाम पर बेनामी अचल संपत्ति खरीदी है।
20 मई 2026 को कलेक्टर सक्ती को दी गई शिकायत में किसान मोर्चा के जिला मंत्री नरेश चंद्रा ने मांग की है कि द्वारिका गुप्ता का उत्खनन एवं भंडारण पट्टा तत्काल निरस्त कर संबंधित माइनिंग अफसर के साथ मिलकर किए गए गबन की राशि वसूली जाए। साथ ही दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।
शिकायत में उल्लेख है कि इस मामले की अपील 19 दिसंबर 2024 को ही खारिज हो चुकी है। शिकायत के साथ लक्ष्मीचंद मरावी और ओंकार सिंह गोंड के अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश की कॉपी भी संलग्न की गई है।
शिकायत की कॉपी मुख्यमंत्री, खनिज विभाग, पर्यावरण मंडल समेत 8 उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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