सक्ती: शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा महंगा, चालक पर लगा 10,000 रुपये का जुर्माना

सक्ती। शराब पीकर वाहन चलाने पर सक्ती पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यातायात पुलिस द्वारा की गई जांच में दोषी पाए गए एक चालक पर माननीय न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के पालन के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात प्रभारी और स्टाफ द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन जांच की जा रही है।
क्या हुआ था मामला:
दिनांक 26/07/2026 को यातायात पुलिस ने कंचनपुर मुख्य मार्ग पर वाहन क्रमांक GJ 06 AZ 9713 को रोका। ब्रीथ एनालाइजर से जांच करने पर चालक जुनैद शाह पिता जुबेर शाह, उम्र 24 वर्ष, निवासी नौसाल, जिला अकोला (M.H.) शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए।
आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद प्रकरण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने चालक को दोषी मानते हुए 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस की अपील:
सक्ती पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।


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