पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद

*सक्ती/बाराद्वार। थाना बाराद्वार के डूमरपारा में 30 मई 2025 को हुई पत्नी की हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मृतिका दुवासबाई केंवट का शव 30. मई 2025 की रात डूमरपारा में मिला था। शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने अपराध क्रमांक 136/2025 धारा 103(1) बीएनएस दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना में घटनास्थल से खून, लकड़ी का गुटका और कम्बल जप्त कर फॉरेंसिक जांच कराई गई। मुखबिर की सूचना पर आरोपी रामकुमार केंवट उर्फ कर्रीहा से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया।
विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। विचारण के दौरान बचाव पक्ष साक्ष्यों को खंडित नहीं कर पाया। जिसके बाद न्यायालय ने 20 जुलाई 2026 को आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। इस कार्रवाई में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक लखन लाल पटेल*, सउनि यशवंत राठौर एवं एडीपीओ उदय वर्मा की अहम भूमिका रही।


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